BILASPUR NEWS

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी सकरी पुलिस के गिरफ्त में

आरोपी पीड़िता को हैदराबाद ले जाकर शादी कर लिया।पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। थाना सकरी से मिली जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि 18 जनवरी 2022 को प्रार्थीया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि नाबालिक पुत्री 14 जनवरी 2022 से कहीं चली गई है। सूचना पर थाना सकरी में गुम इंसान कमाक 06/2022 एवं अज्ञात आरोपी के विरूध्द धारा 363 भादवि० का अपराध पंजीबध्द किया गया था एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई, जिस पर बच्चों से संबंधित गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति०पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईल) उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस के द्वारा नाबालिक बालिका की पतासाजी की जा रही थी,अपहृता तथा संदेही की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान 14 मार्च 2024 को अपहृत बालिका को आरोपी खुमेन कुर्रे के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृता / पीडिता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया। जो अपने कथन में बतायी कि वर्ष 2022 में आरोपी खुमेन कुर्रे इसे लेकर हैदराबाद चला गया था। हैदराबाद स्थित मंदिर आरोपी अपहृता से विवाह कर एक साथ रह रहे थे। दोनों दाम्पत्य जीवन से दिसंबर 2023 में बालिका की उत्पन्न हुई है, जो अभी 03 माह की है, जो खुमेन के साथ थाना सकरी आना बतायी। पीडिता की सहमति प्राप्त चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर पीडिता / अपहृता को भगाकर ले जाना, उससे शादी कर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना वर्तमान में एक 03 माह की बालिका होना स्वीकार किया।

गिरफ्तार आरोपी- खुमेन कुर्रे पिता भरत लाल कुर्रे उम्र 24 साल साकिन कठौतिया थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.प्रकरण में धारा 366 376 (2) एन भादवि0 04. 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई है एवं आरोपी के विरूध्द धारा सदर का आरोप प्रमाणित पाये जाने से गिर० कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

सराहनिय भूमिका – उपरोक्त् संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि गणेश राम महिलांगे, आरक्षक नंदझरोखा सुमन, मालिक राम साहू, महिला आरक्षक आरती मिश्रा एवं थाना स्टाफ सकरी की भूमिका रही।

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